रेलवे अतिक्रमण मामले में 18 नवंबर की तिथि तय की

नई दिल्ली। रेलवे एवं प्रदेश सरकार बनाम हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी से जुड़े रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। उत्तराखंड सरकार और रेलवे की ओर से प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करने के आदेश दिए। शाम को पारित आदेश के अनुसार मामले की अगली सुनवाई ’’18 नवंबर 2026’’ को होगी। मुख्य याचिकाकर्ता हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंज़ालवीज़ के साथ अधिवक्ता मानिक गुप्ता, रिया यादव और फ़ैज़ान अंसारी ने पैरवी की।
