खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों की दी गई जानकारी

पौड़ी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने पौड़ी विकासखंड सभागार में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा पी.सी. जोशी ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों, पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियमों, लाइसेंस एवं पंजीकरण की अनिवार्यता तथा एफएसएसएआई के नवीन प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने स्वच्छता, हाइजीन, सुरक्षित भंडारण और खाद्य पदार्थों के निर्माण व विक्रय के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं और स्थानीय व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
