विवादित बिल्डर पर डीएम कोर्ट का सख्त रुख, गुंडा एक्ट में नोटिस, जिला बदर की तैयारी
देहरादून। सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल की कथित दबंगई के मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने बिल्डर को गुंडा एक्ट में नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर जिला बदर की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, धमकी, अभद्र व्यवहार और अवैध कब्जे जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पूर्व में नाबालिगों पर पिस्टल लहराने के मामले में डीएम द्वारा उसका शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किया जा चुका है। हाल ही में एक डीआरडीओ वैज्ञानिक से मारपीट के मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से बिल्डर के खिलाफ शिकायतें की हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
