आवासीय भवनों की सीलिंग-ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर डीएम सख्त


चमोली। जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गौरव कुमार ने आवासीय भवनों की सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत किसी भी आवासीय भवन पर सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिलाधिकारी एवं प्राधिकरण उपाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।
डीएम ने निर्देश दिए कि बिना अनुमति सील किए गए आवासीय भवनों को तत्काल डी-सील किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले विधिक प्रक्रिया का पालन, कारण बताओ नोटिस, पक्ष रखने का अवसर एवं सुनवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी, न्यायसंगत एवं नियमों के अनुरूप हो। लापरवाही या मनमानी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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