बेस अस्पताल श्रीकोट में मेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही, 50 हजार का जुर्माना


श्रीनगर गढ़वाल। बेस चिकित्सालय श्रीकोट में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में गंभीर लापरवाही सामने आने पर नगर निगम ने संबंधित फर्म पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट सामान्य कूड़ा वाहन में डाला जाता पाया गया, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया था।
मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक शशि पंवार ने बताया कि 23 जून को ट्रेंचिंग ग्राउंड के निरीक्षण के दौरान अस्पताल से आई कूड़ा गाड़ी में रंगीन बायोमेडिकल बैग मिले। जांच में बिना निस्तारित सिरिंज, कैन्यूला, ड्रिप बोतलें, यूरिन बैग, खून से सने ग्लव्स, कॉटन, बैंडेज सहित अन्य संक्रमित सामग्री बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार यह सफाई कर्मियों, पर्यावरण मित्रों और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती थी। नगर निगम ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत बायोमेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण संबंधित संस्थान की जिम्मेदारी है।

इसके बावजूद बेस अस्पताल में कार्यरत मैसर्स निर्मल फैसिलिटी द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए मेडिकल वेस्ट सामान्य कूड़ा वाहन में डाला गया। निगम ने जीपीएस आधारित फोटो साक्ष्यों के आधार पर फर्म को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं।
महापौर आरती भंडारी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि मेडिकल वेस्ट को सामान्य कूड़े में मिलाना सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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