स्टाम्प शुल्क अपवंचन के छह मामलों में 8.84 लाख रुपये की शास्ति

टिहरी। जनपद में अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी के न्यायालय में लंबित स्टाम्प वादों की सुनवाई के दौरान स्टाम्प शुल्क अपवंचन से जुड़े छह मामलों का निस्तारण किया गया। जांच में पाया गया कि संबंधित पक्षकारों ने संपत्तियों के वास्तविक स्वरूप और भूमि उपयोग की गलत जानकारी देकर स्टाम्प शुल्क की चोरी की थी। न्यायालय ने कमी स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अर्थदंड तथा विलेख निष्पादन की तिथि से निर्णय तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति अधिरोपित की। ऋषिकेश के छह व्यक्तियों द्वारा व्यवसायिक भूमि को आवासीय दर्शाने के मामले में कुल 8 लाख 84 हजार 680 रुपये की शास्ति लगाई गई। प्रशासन ने नागरिकों से संपत्ति संबंधी दस्तावेजों में सही जानकारी देने और नियमों का पालन करने की अपील की है।
