खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होटल संचालक पर एक लाख का जुर्माना


टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह नेगी ने धनोल्टी क्षेत्र स्थित एमएस हॉट मोंड हिल स्ट्रीय रिसोर्ट के संचालक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मामले में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, अस्वच्छ भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना, कीटों की मौजूदगी तथा खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। अभिलेखों और तथ्यों की जांच के बाद होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। न्यायालय ने निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय पर राशि जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन हेतु निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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