सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के प्रति किया जागरूक

उत्तरकाशी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्राम पंचायत मेहरगांव में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सचिव सचिन कुमार ने उपस्थित लोगों को मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 के तहत लागू ‘गुड समेरिटेन’ कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भय, कानूनी परेशानी या मुआवजे की चिंता के घायल व्यक्ति की सहायता कर सकता है।
