इन क्षेत्रों में रहने वाले सैनिक- पूर्व सैनिको को हाउस टैक्स में छूट, जानिए कब से करना होगा आवेदन

उत्तराखंड में अब इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों का हाउस टैक्स में छूट का लाभ मिलने जा रहा है ऐसे लोगों को हाउस टैक्स छूट देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारने कारगर प्लान बनाया है।

उत्तराखंड में अब इन  क्षेत्रों में रह रहे लोगों का हाउस टैक्स में छूट का लाभ मिलने जा रहा है ऐसे लोगों को हाउस टैक्स छूट देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कारगर प्लान बनाया है हाउस टैक्स में छूट पाने के इच्छुक लोगों को 1 मई से आवेदन करना होगा हाउस टैक्स छूट को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है उत्तराखंड की कैंट बोर्ड क्षेत्रों में रहने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों को भी हाउस टैक्स से पूरी छूट देने के लिए सैनिक कल्याण विभाग कैंट बोर्ड प्रशासन से सहमति लेने जा रहा है।

सभी बोर्डों की सहमति के बाद यह सुविधा लागू कर दी जाएगी सूत्रों के अनुसार प्रदेश के 9 कैंट बोर्ड में से दो ने सरकार को सहमति दे दी है मालूम हो कि राज्य में जेसीओ रैंक से नीचे के सैनिक और पूर्व सैन्य कर्मियों को निकालो में हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता उनका टैक्स राज्य सरकार देती है।

सरकार यह राहत कैंट बोर्ड क्षेत्र में रहने वाले सैनिकों को भी देना चाहती है बीते काफी समय से इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी थी उस उतरों के अनुसार छूट का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग सभी कैंट बोर्ड से सहमति ले रहा है सरकार की ओर से सभी को पत्र भेजे जा रहे हैं।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार ने निकायों के साथ कैंट बोर्ड में भी हाउस टैक्स छूट देने की घोषणा की थी ऐसा करने से पहले कुछ तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है विभागीय सचिव डीके चौधरी को कार्यवाही पूरी करते हुए यह विषय कैबिनेट में लाने के निर्देश दे दिए हैं।

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