सीलिंग कार्रवाई से नहीं माने तो होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / जोगेंद्र मावी,
हरिद्वार। स्कूलों में बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माणों पर हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण ने सीलिंग कार्रवाई की है। एचआरडीए की उपाध्यक्ष सोनिका ने अवैध निर्माण करने वालों को सख्त हिदायत दी है कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए व्यवसायिक निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
बृहस्पतिवार को एचआरडीए ने दो व्यवसायिक निर्माणों पर सीलिंग कार्रवाई की। एचआरडीए के सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बहादराबाद के आन्नेकी हेतमपुर आन्नेकी पुल के बाद औरंगाबाद जाने वाले मार्ग पर आर्यन हेरिटेज स्कूल के प्रबंधक द्वारा पूर्व अध्यापित भवन के ऊपर द्वितीय तल पर लगभग 120′ गुणा 50′ के क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ बहादराबाद के रोशनाबाद में नवोदय चौक के पास सेंट थॉमस स्कूल के प्रबंधक द्वारा लगभग 60′ गुणा 40′ के क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा उक्त सभी अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद योजित किए गए है। सचिव ने बताया कि स्थल पर निरंतर निर्देशों के बावजूद भी अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य बंद ना करने के कारण प्राधिकरण टीम द्वारा अवैध निर्माणों को सील किया गया तथा मौके पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य ना किया जाने के लिए निर्देशित किया गया।

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