तीन तलाक, हलाला, दहेज उत्पीड़न और मारपीट, प्रकरण में हरिद्वार पुलिस ने यूसीसी एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / जोगेंद्र मावी,
हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस ने तीन तलाक, हलाला, दहेज उत्पीड़न और मारपीट, प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की है। मुकदमे की विवेचना के दौरान हलाला एवं तीन तलाक प्रकरण में UCC एक्ट की धारा 32(1)(2) एवं 32(1)(3) की बढ़ोत्तरी की गई। मामले में जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिए है।
4 अप्रैल— 2026 को वादिनी निवासी ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपीगण—
1. मौ० दानिश (पति) पुत्र सईद
2. सईद (ससुर) पुत्र जिन्दा हसन
3. मौ० अरसद (जेठ) पुत्र सईद
4. परवेज (देवर) पुत्र सईद
5. जावेद (देवर) पुत्र सईद
6. महिला (सास)
7. महिला (नन्द)
8. महिला (नन्दोई)
सभी निवासीगण ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला, मज़बता बन्दरजूड थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार के विरुद्ध वादिनी के साथ मारपीट, दहेज हेतु उत्पीड़न एवं तीन तलाक देने के संबंध में थाना बुग्गावाला पर मु0अ0सं0 20/26 धारा 115(2), 85 बीएनएस, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
मुकदमे की विवेचना के दौरान हलाला एवं तीन तलाक प्रकरण में UCC एक्ट की धारा 32(1)(2) एवं 32(1)(3) की बढ़ोत्तरी की गई तथा आरोपी रहमान पुत्र वहीद निवासी टर्नल रोड देहरादून का नाम भी प्रकाश में आने पर मुकदमे में शामिल किया गया।
विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 115(2), 85 बीएनएस, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम एवं UCC एक्ट की धारा 32(1)(2), 32(1)(3) के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है।

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