नैनीताल, अंकित भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका से जुड़ी प्रार्थना पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। माममले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान नैैनीताल हाईकोर्ट ने साफतौर पर कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई और उनके बयानों में भी पुष्टि हुई है कि घटना के समय तीनों आरोपियों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। उन्होंने जबरदस्ती अंकिता भंडारी को वीआईपी सेवा देने के लिए बार-बार दबाव डाला गया।

फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। इतना ही नही अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान अंकिता के माता-पिता की तरफ से कहा गया कि आरोपियों ने सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की गई। लिहाजा, पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

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