देहरादून। विनोद सिंघल ने बुधवार को पीसीसीएफ ऑफ का पदभारग्रहणकर लिया है
विनोद सिंघल ने बुधवार को पीसीसीएफ चौक का पदभार ग्रहण कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें पीसीसीएफ ऑफ बनाने के आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने पीसीसीएफ राजीव भरतरी को विभागीय मुखिया बनाने वाले हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट के 3 अप्रैल को आदेश किए थे कि पीसीसीएफ राजीव भरतरी को 4 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे तक विभागीय मुखिया का 4 दिया जाए इसके बाद 4 अप्रैल को दोपहर में शासन में भरतरी को विभागीय मुखिया यानी हो बनाने के आदेश किए और उन्होंने चार्ज भी ले लिया इसके बाद पीसीसीएफ विनोद सिंघल 5 अप्रैल को विशेष याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां बीते सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश के अनुपालन पर रोक लगा दी।
इससे पीसीसीएफ विनोद सिंघल को रिटायर होने से 13 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई मामले में सिंगल ने केवल भरतरी को पार्टी बनाया था उन्होंने सरकार पर किसी तरह के आरोप नहीं लगाए थे उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन ने बुधवार को सिंगल को विभागीय मुखिया के रूप में दोबारा तैनाती के आदेश दिए सुबह 10:00 बजे सिंघल ने मुख्यालय आकर पदभार ग्रहण किया।