हमारे संवाददाता दिनांक 7 जून 2023
हरिद्वार। विगत 3 जून को हरिद्वार नगर निगम के टाउन हॉल में आयोजित हुए अधिवेशन में भाजपा के सात पार्षदों ने हंगामा काटते हुए मेयर पति अशोक शर्मा पर सदन के बाहर अर्द्धनग्न होकर अश्लीलता करने और महिला पार्षदो को आपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए गनर सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
जिस संबंध में आज हरिद्वार नगर निगम की मेयर अनिता शर्मा ने एक पत्र जारी करते हुए भाजपा के सात पार्षद 1- मोनिका सैनी, 2- सपना शर्मा, 3- निशा नौडियाल, 4- लोकेश पाल, 5- अनुज सिंह 6- अनिरूद्ध भाटी, 7- सुनील अग्रवाल को एक नोटिस जारी किया है। जिसमे उन्हे 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। कि आपके द्वारा लगाए गए आरोप को सिद्ध करें। अन्यथा आपके ऊपर मेयर और उनके पति की छवि धूमिल करने, झूठ बोलने तथा अमर्यादित टिप्पणी करने के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
साथ ही यदि सातों पार्षद अपनी बात सिद्ध नही कर पाते है तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के साथ उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है।
जानिए क्या लिखा है मेयर द्वारा भाजपा के 7 पार्षदों को जारी किए गए पत्र में
1- श्रीमती मोनिका सैनी,
2- श्रीमती सपना शर्मा,
3- श्रीमती निशा नौडियाल,
4- श्री लोकेश पाल,
5- श्री अनुज सिंह
6- श्री अनिरूद्ध भाटी,
7- श्री सुनील अग्रवाल,
पार्षदगण, नगर निगम, हरिद्वार।
विषय:- दिनांक 03.06.2023 को आहूत नगर निगम अधिवेशन में अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक अवगत कराना है दिनांक 03.06.2023 को टाउनहाल में आहूत नगर निगम हरिद्वार के बजट अधिवेशन में आप सदन की कार्यवाही के दौरान बिना अधोहस्ताक्षरी को सूचित किये हुये सदन से उठकर बाहर चले गये तथा थोड़ी देर के पश्चात् सदन में उपस्थित होकर आप द्वारा कहा गया कि मेरे पति श्री अशोक शर्मा सदन के बाहर अर्द्धनग्न होकर अश्लीलता कर रहे हैं, जिस कारण आप महिला पार्षद आपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहें है और आपको गनर सुरक्षा उपलब्ध करायी जाने हेतु कहा गया।
उक्तानुसार आप द्वारा अमर्यादित आचरण करते हुए सदन में अपशब्दों का प्रयोग किया गया। समाचार पत्रों में भी आपके अमर्यादित आचरण पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया कि सदन में पहली बार ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो लिखने योग्य नही है। आपके अमर्यादित आचरण के कारण सदन की गरीमा भी गिरी है और बजट अधिवेशन स्थगित करना पड़ा है, जिसका सीधा असर जनहित एवं विकास के कार्यों पर पडेगा ।
अतः उपरोक्तानुसार आपको सूचित किया जाता है कि तीन दिवस के अन्दर साक्ष्य व प्रमाण, प्रस्तुत करें कि मेरे पति अर्द्धनग्न अवस्था में सदन के बाहर बैठे हुए थे अथवा उनके द्वारा अभद्र अश्लील आचरण किया गया हो अथवा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया हो, अन्यथा यह मानते हुए कि आप द्वारा जानबूझकर निगम में अव्यवस्था उत्पन्न करने एवं मुझे व मेरे पति को बदनाम करने के उद्देश्य से सदन में हंगामा एवं अमर्यादित आचरण किया गया तथा सदन की कार्यवाही के दौरान आप द्वारा बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के सदन से बाहर होने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, यदि आपके द्वारा 03 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत अथवा स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण आपके विरूद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के साथ-साथ आपकी सदस्यता निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
अनिता शर्मा ( अनिता शर्मा ) महापौर,
नगर निगम, हरिद्वार