उत्तराखंड प्रहरी, ब्यूरो
हरिद्वार। पीड़ित निवासी कनखल की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पीड़ित को पैसों की आवश्यकता थी। इसी बीच पीड़ित की लोन एजेन्ट राजन चौधरी निवासी सोही डेरी ग्राम गदरजुडा झबरेड़ा रुड़की हरिद्वार से लोन कराने की बात हुई तो उसने बताया कि वह लोन एजेन्ट है और एक लाख रूपये का लोन एक माह के भीतर करा देगा।
पीड़ित, अभियुक्त राजन चौधरी के झांसे में आ गया अभियुक्त ने पीड़ित को झांसा दिया कि एक लाख रु० लोन कराने के लिए सभी कागजात के साथ रूपए 4,500 देने होंगे।
जिस पर अभियुक्त ने आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बैंक स्टेटमेंट आदि कागज की फोटो स्टेट कॉपी व चार पासपोर्ट साईज फोटो पीड़ित से मांगे, पीड़ित ने सभी कागजात पर हस्ताक्षर कर अभियुक्त को दे दिए तथा अभियुक्त ने रूपए 4,500 मांगे तो पीड़ित ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी तत्पश्चात अभियुक्त ने एक माह के भीतर लोन कराने आश्वासन दिया काफी समय बीतने के बाद भी अभियुक्त ने पीड़ित का लोन नहीं कराया है ना ही पीड़ित से ठगी गई रकम वापस की तथा पीड़ित द्वारा पैसे मांगने पर अभद्रता व जान से मारने की धमकी देने लगा।
पीड़ित ने उपरोक्त घटना अपने अधिकता विवेक वर्मा को बताई तत्पश्चात अधिवक्ता ने न्यायालय में धारा अंतर्गत 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए थाना कनखल को पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में जमा करने के आदेश दिए पुलिस रिपोर्ट, ठगी के साक्ष्य व अधिवक्ता के बहस के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 5 जुलाई 2024 को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना कनखल ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 504 और 506 के तहत दिनांक 10 जुलाई 2024 को अभियुक्त राजन चौधरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज़ किया। जिसकी विवेचना उपनिरक्षक गगन मैथानी को सौंपी गई।