हमारे संवाददाता
हरिद्वार। नमामि गंगे सौंदर्यकरण 34 करोड़ की योजना तहत हर की पौड़ी के गंगा घाटों पर लगाई गई घटिया क्वालिटी की घूमने वाली कलश युक्त एलईडी लाइटों का संचालन 4 वर्षों से पूरी तरह से ठप होने से यात्रियों एवं नागरिकों को होने वाली परेशानियों का निवारण कराने के लिए सूचना आयुक्त ने संज्ञान लिया है। गंगा घाटों पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराने के लिए नगर निगम प्रशासन को आदेश दिया है। अग्रिम सुनवाई तक प्रकाश की व्यवस्था न कराने की लापरवाही के खिलाफ छतिपूर्ति दण्ड आरोपित करने की चेतावनी दी है।
सामाजिक कार्यकर्ता ने 18 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर चारधाम यात्रा वयवस्था में गंगा घाटों पर ठप्प पड़ी मटका वाली लाइटों एवं गंगा आरती का सीधा लाइव प्रसारण के डिस्प्ले स्क्रीन को चलाने की मांग की थी। राष्ट्रीय सूचना जागृति मिशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने नगर निगम कार्यालय में सूचना आवेदन 12 अप्रैल 2023 को गंगा घाटों पर ठप्प बड़ी प्रकाशवान लाइटों का संचालन मुख्यमंत्री के द्वारा दिए आदेशानुसार कराने की जानकारी मांगी थी। सहायक नगर आयुक्त ने सूचना न होने क बात कही तो प्रथम अपीलीय अधिकारी नगर निगम में 16 मई 2023 को दायर की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने भी मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार लाइटों संचालन कराने की सूचनाएं नहीं दी। इनके खिलाफ द्वितीय अपील सूचना आयोग में रमेशचंद्र शर्मा ने 15 सितंबर 2023 को दर्ज कराई। मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने 8 अगस्त 2024 को नगर निगम का पक्ष सुनकर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्थाई लाइटें यूपीडीसी लिमिटेड निर्माण संस्था ने नगर निगम को हस्तगत नहीं कराई गई हो तब भी नगर निगम को निर्धारित दायित्व कर्तव्यों का पालन कराते हुए नगर में पथ प्रकाश की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करानी चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा जिन बंद पड़ी लाइटों के विषय में सूचना चाही है उसके अनुसार भी गंगा घाटों पर पथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाने का लिखित निर्देश प्रस्ताव 6.5 में नगर आयुक्त को दिया था। उक्त आदेश का पालन करने का आश्वासन सूचना आयुक्त को सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल व अधिशासी अभियंता अपीलीय अधिकारी आनंद सिंह ने दिया था। सुभाष घाट गऊ घाट पर स्थाई खंबों को लगाकर उस पर एलईडी लाइटों की स्थापना करा कर प्रकाश की व्यवस्था सुनवाई 26 सितंबर से पूर्व करा दी जाएगी। मटका युक्त लाइटों के खिलाफ जांच नगर आयुक्त द्वारा कराई जा रही है। इसलिए इनकी मरम्मत नहीं कराई जा सकती है। सूचना आयुक्त ने प्रस्तर 8 में अनुपालन न कराने पर अपील कर्ता के छतिपूर्ति प्रदान कराने पर भी विचार नगर आयुक्त से करने का निर्देश दिया है।

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