हमारे संवाददाता दिनांक 8 जनवरी 2023
अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल के स्थगनादेश के बावजूद एक संत की ज़मीन का इकरारनामा करने के आरोप में पथरी थाना पुलिस ने कांग्रेस पार्षद, महामण्डलेश्वर, दो साधवियों सहित 6 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वामी वेदांत प्रकाश उर्फ़ अनुज ब्रम्हचारी के गुरु ब्रम्हलीन स्वामी सहज प्रकाश सरस्वती की एक कृषि भूमि ग्राम बादशाहपुर शेरपुर भट्टिपुर परगना ज्वालापुर तहसील जिला हरिद्वार में स्थित है| गुरु के 14 नवम्बर 2020 को ब्रम्हलीन हो जाने के उपरान्त से प्रार्थी ही उक्त जमीन का मालिक व काबिज है |
उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी का तृप्ता शर्मा पुत्री नन्दलाल निवासी म. न. 313/28, खीद्री बोरावाली गली निकट खन्ना टेंट हाउस मोगा पंजाब व सुखजीत कौर पुत्री गुरमेल सिंह निवासी हनुमान बस्ती भवानीगढ़ जिला संगरूर पंजाब हाल निवासी हरिपुर कलां रायवाला देहरादून से अपर आयुक्त न्यायालय देहरादून में एक वाद लंबित है | जिसमे न्यायालय ने प्रार्थी को विपक्षिगणों के विरुद्ध 10 मार्च 2022 को स्थगनादेश प्रदान किया था व भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये थे |
यथास्थिति के आदेशों की जानकारी होने के बावजूद एक कूटरचित वसीयत के आधार पर उपरोक्त दोनों महिलाओं ने महामण्डलेश्वर स्वामी कमलपुरी निवासी शंकरपुरी आश्रम खडखड़ी हरिद्वार के साथ मिलकर 16 मार्च को वेदांत प्रकाश की भूमि का रजिस्टर्ड इकरारनामा बलराज गहलियाण पुत्र जुगलाल गहलियाण निवासी प्लाट न 2/4, टिहरी विस्थापित कॉलोनी नया शिवालिक नगर रानीपुर हरिद्वार के नाम पर तहसील ज्वालापुर हरिद्वार में कर दिया व उसकी एवज में 25,00,000(रूपये पच्चीस लाख) बतौर बयाना आर.टी.जी.एस द्वारा प्राप्त भी कर लिए | इस इकरारनामे के गवाह हरिद्वार नगर निगम में कांग्रेस पार्षद महावीर शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी बसंत गली भूपतवाला हरिद्वार व अंकलेश्वर पुत्र आनन्द मणि निवासी डी-3 तारा अपार्टमेंट सत्यम विहार हरिद्वार है।
स्वामी वेदांत प्रकाश की तहरीर पर जाँच के उपरांत पथरी थाना पुलिस ने तृप्ता शर्मा, सुखजीत कौर, कमलपुरी, बलराज गहलियाण, महावीर शर्मा व अंकलेश्वर के विरुद्ध फर्जी कागजात बनाकर प्रार्थी की जमीन खुर्दबुर्द करने के इरादे से जमीन का इकरारनामा कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के आरोप में भा.द.सं. की धारा 420, 120 बी के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया है।