राज्याधीन सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू
उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / उदित पांडे,
देहरादून। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं में अगले छह माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू कर दी गई है। इस संबंध में बुधवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत यह निर्णय लिया गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से आगामी छह माह तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। सरकार का मानना है कि अत्यावश्यक सेवाओं की निरंतरता और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय आवश्यक है, ताकि किसी भी हड़ताल से आम जनता को असुविधा न हो और सभी विभागों में कार्य सुचारू रूप से संचालित होते रहें।
अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत यह निर्णय लिया गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से आगामी छह माह तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। सरकार का मानना है कि अत्यावश्यक सेवाओं की निरंतरता और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय आवश्यक है, ताकि किसी भी हड़ताल से आम जनता को असुविधा न हो और सभी विभागों में कार्य सुचारू रूप से संचालित होते रहें।
