घरेलू गैस के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई, डोर-टू-डोर वितरण के निर्देश


रूद्रप्रयाग। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने आदेश जारी कर कहा कि जनपद में प्रदान किए गए एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए किया जाए। किसी भी व्यावसायिक या अन्य अवैध उपयोग पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व स्वीकृत वितरण केंद्रों से ही गैस वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा किसी भी प्रकार से घरेलू गैस का अवैध भंडारण या दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी गैस उपभोक्ताओं, होटल-ढाबा संचालकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आगाह किया कि घरेलू गैस का गलत उपयोग न करें। जिला प्रशासन समय-समय पर गैस गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करता रहेगा और अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

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