घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग पर कार्रवाई, 10 सिलेंडर जब्त


हरिद्वार। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग रोकने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर पूर्ति विभाग द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।


सोमवार को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों की टीम ने जनपद के होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित कुल 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। जांच के दौरान नवोदय नगर बहादराबाद से 5 तथा तहसील भगवानपुर क्षेत्र से 5, कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्राकृतिक गैस, एलपीजी और सीएनजी की निगरानी के लिए जनपद की 41 गैस एजेंसियों पर 41 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जो नियमित निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं।


गैस गोदाम, पेट्रोल पंप और दुकानों पर छापे, 127 प्रतिष्ठानों की जांच

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देश पर जनपद में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिले भर में कुल 127 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें 12 गैस गोदाम, 3 पेट्रोल पंप और 112 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों में घरेलू एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की।

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