फर्जी बनाया ट्रस्ट, कई आश्रमों को कब्जाने का कर चुकी प्रयास
उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / जोगेंद्र मावी,

हरिद्वार। हरिद्वार के आश्रमों पर कब्जा कराने के लिए प्रयासरत साध्वी महामंडलेश्वर सरोजनी गिरी पर नगर कोतवाली हरिद्वार में फ्रॉड करने के संबंध में धारा 420 में मुकदमा दर्ज हुआ है। साध्वी बनकर महामंडलेश्वर बनी महिला को अखाड़ा से निष्कासित किया जा चुका है। वह पहले खाटू श्याम आश्रम और जलाराम सदावृत मंदिर ट्रस्ट आश्रम को कब्जा करने का प्रयास कर चुकी है। लेकिन स्थानीय समाजसेवियों के प्रयास से उनके मंसूबे विफल हो जा रहे हैं, इस बार कथित साध्वी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर “Guru Maa Parivar Trust ” नामक सोसाइटी/ट्रस्ट का गठन कर उसे हड़पने का प्रयास किया। मामले में नगर कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल रितेश शाह का कहना है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार में आश्रम, अखाड़ों की संपत्तियों पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए अनेकों लोग है। कईयों ने अखाड़ों, आश्रमों के महंतों के साथ धोखाधड़ी कर उनके आश्रम पर कब्जा कर लिए है। कई लोग तो अखाड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर अरबपति बने हुए फिरते हैं।
अब हरिद्वार में फिर से साध्वी बनी महिला की नजर ऐसे आश्रमों पर है, जिनकी अध्यक्षा महिला हैं और वृद्ध हो गई है। अब इस महिला पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
भूपतवाला के गंगा विहार निवासी कृष्ण कुमार अग्रवाल ने तहरीर देकर बताया कि सरोजनी गिरी ने मेरी संपत्ति के पते का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर “Guru Maa Parivar Trust ” नामक सोसाइटी/ट्रस्ट का गठन कर धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र किया।
1. में उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति का विधिक स्वामी एवं वास्तविक निवासी हूँ।
2. हाल ही में मुझे ज्ञात हुआ कि एक तथाकथित “साध्वी” महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सरोजिनी गिरी द्वारा, मेरे पते 6, गंगा विहार कॉलोनी, भूपतवाला, हरिदवार का दुरुपयोग करते हुए, “Guru Maa Parivar Trust नामक संस्था/ट्रस्ट का गठन कर पंजीकरण कराया गया है।
3. उक्त साध्वी ने मेरे पते एवं संबधित दस्तावेजों को कपटपूर्वक एवं बिना मेरी अनुमति/सहमति के ट्रस्ट गठन में उपयोग किया।
4. इस प्रक्रिया में मेरी संपति को सोसाइटी/ट्रस्ट का कार्यालय दिखाया गया है. जबकि मैंने कभी भी ऐसा कोई अनुमति पत्र या सहमति नहीं दी।
5. यह कृत्य न केवल धोखाधड़ी (IPC 420), जालसाजी (IPC 468, 471), आपराधिक विश्वासघात (IPC 406), पहचान चोरी एवं आपराधिक षड्यंत्र (IPC 120B) की श्रेणी में आता है. बल्कि मेरे सम्मान, प्रतिष्ठा और संपत्ति अधिकारों का भी हनन करता है।
6. इस धोखाधड़ी का उ‌द्देश्य अवैध लाभ कमाना, अनुचित प्रभाव स्थापित करना एवं लोगों को गुमराह करना प्रतीत होता है। 7 मैंने कभी इस संस्था/सोसाइटी की सदस्यता, पंजीकरण, अथवा संचालन हेतु सहमति नहीं दी है और न ही मेरे किसी दस्तावेज का प्रयोग करने की अनुमति दी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त साध्वी एवं उसके सहयोगियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर मेरे दस्तावेजों व पते का अवैध प्रयोग कर फर्जी सोसाइ‌टी ट्रस्ट का गठन किया है। यह कार्यवाही न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि धोखाधड़ी एवं जालसाजी का संगीन मामला है।
7. मेरे पते/संपति के दुरुपयोग को तत्काल रोका जाए तथा पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट “Guru Maa Parivar Trust” के विरु‌द्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाए।
8. भविष्य में मेरे नाम व पते का दुरुपयोग न हो, इसकी विधिक गारंटी सुनिश्चित की जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर अपराध की विवेचना कर दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
तहरीर की प्रति एसएसपी, डीएम, पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, एडीएम हरिद्वार को प्रेषित की गई। मामले में पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 लगाई गई है। मामले की जांच दरोगा अंशुल अग्रवाल को सौंपी गई है।

इन आश्रमों पर नजर
जलाराम सदावृत मंदिर ट्रस्ट आश्रम, गायत्री विहार भूपतवाला के महासचिव स्वामी प्रेमानंद महाराज ने बताया कि महिला खाटू श्याम आश्रम और जलाराम सदावृत मंदिर ट्रस्ट आश्रम को कब्जा करने का प्रयास कर चुकी है। ये महिला जब कब्जे में विफल हो जाती है तो स्थानीय निवासियों पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करती है।

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