भाजयुमो प्रदेश मंत्री तरुण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


हरिद्वार। पंजनहेड़ी गोलीकांड मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मुख्य आरोपी भाजयुमो प्रदेश मंत्री तरुण चौहान की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। इससे पहले इस मामले में दो अन्य आरोपियों की जमानत भी खारिज हो चुकी है।
अभियोजन के अनुसार अवैध प्लॉटिंग की जांच के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान और रिश्तेदार कृष्णपाल पर गोली चलाई गई थी। मामले में तरुण चौहान 28 जनवरी से फरार चल रहे हैं। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने अदालत में जमानत का विरोध करते हुए अपराध को गंभीर बताया, जिस पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

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