सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बाहुबली नेता व पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को नैनी जेल से गुजरात के अहमदाबाद जेल में ट्रांसफर किया. अतीक अहमद पर पिछले साल जेल में रहते हुए एक व्यापारी को अपहरण करने और जेल लाकर पिटाई करवाने का आरोप है. कोर्ट ने इस मामले को CBI जांच करने का आदेश दिया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के खिलाफ लंबित 106 केस के स्टेटस को लेकर रिपोर्ट मांगी. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद को बरेली जेल से नैनी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कबूल किया है कि माफिया डॉन और पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद ने पिछले साल दिसंबर में देवरिया जेल में रहते हुए एक व्यापारी का अपहरण करवाया और उसे देवरिया जेल में अपने सामने पिटवाया. बिजनेसमैन का नाम मोहित जायसवाल है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. जिसका जवाब बृहस्पतिवार को दिया गया. राज्य सरकार के वकील ने बताया कि इस घटना को सही पाया गया था. जिसके बाद अतीक को देवरिया जेल से ट्रांसफर करके बरेली जेल भेज दिया गया था. जांच में पाया गया कि जेल सुपरिटेंडेंट और दूसरे अधिकारियों ने डॉन के गुंडों को बिजनेसमैन को जेल के अंदर लाने दिया. अतीक अहमद के खिलाफ 109 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 17 हत्या, 12 यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, 8 आर्म्स एक्ट और 4 यूपी गुंडा एक्ट के मामले दर्ज हैं.

CCTV कैमरों से हुई थी छेड़छाड़:

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अतीक अहमद और उसका गैंग मोहित को पैसों के लिए धमका रहा था. इनकार करने पर उसका अपहरण करके जेल में लाया गया. और वहीं पर उसकी पिटाई की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि, जेल में अन्य कैदियों ने इस घटना से इनकार किया लेकिन जॉइंट टीम को पता चला है कि जेल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई थी. अतीक से मिलने के लिए आने वाले लोगों को नियमों में ढील दी गई. दो गार्ड्स और एक डेप्युटी जेलर पर इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

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